औरैया, अक्टूबर 30 -- Auraiya News: जालौन रोड पर लोडर की टक्कर से हुई युवक की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने पीड़ित परिवार को 16 लाख 18 हजार 526 रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया है। अधिकरण के पीठासीन अधिकारी रजनीश कुमार ने वाहन का बीमा करने वाली मैग्मा कंपनी को भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराया है। प्रतिकर पर दावा दाखिल करने की तिथि से भुगतान तक सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा। वादी पक्ष के अधिवक्ता शिवम् शर्मा ने बताया कि शहर के मोहल्ला मदारदरवाजा निवासी संजय कुमार 15 फरवरी 2023 को सुबह करीब 11 बजे जालौन रोड पर शंकरपुर पुलिस चौकी से कुछ पहले सड़क किनारे खड़े होकर वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान औरैया की ओर से आ रहे लोडर के चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी।हादसे में संजय गंभीर र...