औरैया, अक्टूबर 17 -- Auraiya News: विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट विकास गोस्वामी ने मारपीट के दस वर्ष पुराने मामले में दोषी दो भाइयों को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों पर 27-27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जबकि तीसरे आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश राजपूत ने बताया कि घटना पांच अप्रैल 2016 की दोपहर करीब 12:40 बजे की थी। मुन्ना सिंह ने न्यायालय में दिए प्रार्थनापत्र में बताया था कि उनका पुत्र ईशू मोतीपुर स्थित अपनी दुकान से भूसा निकालने गया था। आरोप था कि दुकान का शटर उठाने के दौरान पड़ोस में भवन निर्माण सामग्री और शटरिंग की दुकान चलाने वाले मुसर्रत बेग उर्फ जाली तथा नुजहत बेग उर्फ कल्लू ने ईशू को जातिसूचक गालियां देते हुए पीटा। मारपीट में उसके कं...