औरैया, जुलाई 8 -- Auraiya News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के करीब 13 वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय ने मुख्य अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं मामले में सहयोग करने वाली महिला सहअभियुक्ता को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है। मामला वर्ष 2013 में बिधूना थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमा संख्या 145/2013 से संबंधित है। पुलिस के अनुसार नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के आधार पर बुधवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने फैसला सुनाया।न्यायालय ने मुख्य अभियुक्त रफीक पुत्र नन्हू निवासी ग्राम रसूलपुर, थाना रसूलाबाद, जन...