औरैया, अक्टूबर 30 -- Auraiya News: तीन बेटियां होने पर पत्नी को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अदालत ने पति को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-दो कैलाश कुमार ने दोषी कुलदीप पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला दिबियापुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में महिला और उसकी तीन बच्चियों की मौत से जुड़ा है। वादी बृजबिहारी ने दिबियापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बहन साधना की शादी वर्ष 2012 में कुलदीप के साथ हुई थी। आरोप था कि तीन बेटियां होने के कारण कुलदीप पत्नी को लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। एक अक्टूबर 2020 को साधना और उसकी तीनों बच्चियों की घर में मौत होने की सूचन...