अररिया, सितम्बर 3 -- Araria News: अररिया, विधि संवाददाता। न्यायमंडल अररिया के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अमरेन्द्र प्रसाद की अदालत में दाख़िल परिवाद पत्र संख्या 222/2022 (अशोक कुमार गुप्ता बनाम लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता) में फरार चल रहे अभियुक्त लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध स्थायी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता पिता स्व. गुलाबचंद प्रसाद गुप्ता निवासी फारबिसगंज वार्ड नं-14 लंबे समय से न्यायालय में अनुपस्थित हैं। अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 एवं 83 दंप्रसं के तहत इश्तेहार एवं कुर्की जब्ती की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है, बावजूद इसके अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं हुये। आखिरकार न्यायालय ने फरारी घोषित किया। न्यायालय ने अभियुक्त लक्ष्मी प्रसाद गुप्त...