अररिया, अक्टूबर 29 -- Araria News: अररिया, वरीय संवाददाता। जिले के निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट 2009) के तहत कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के 25 प्रतिशत बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने के एवज में मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक लंबित रहने का मामला सामने आया है। इसको लेकर निजी विद्यालय संचालकों में नाराजगी है। निजी विद्यालय संचालकों के अनुसार आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत पात्र बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने वाले विद्यालयों को सरकार की ओर से निर्धारित नियमानुसार प्रतिपूर्ति राशि दी जानी है। इसके बावजूद जिले के अधिकांश विद्यालयों को अब तक पूरी राशि नहीं मिल सकी है। निजी विद्यालय संघ के जिलाध्यक्ष सूर्य नारायण गुप्ता, सह-अध्यक्ष एम.एम. मुजीबआदि ने बताया कि वर्ष 2023 में व...