आरा, सितम्बर 5 -- Ara News: आरा, संवाददाता। एक नाबालिग लड़की का शादी की नीयत से अपहरण करने के मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह षष्टम एडीजे आशुतोष कुमार उपाध्याय ने शनिवार को आरोपित सूरज कुमार को तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियोजन की ओर से पास्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी। उन्होंने बताया कि आरा के नवादा थाना क्षेत्र की 15 वर्षीया लड़की का तीन सितंबर 2024 को इमादपुर क्षेत्र के सूरज कुमार ने अपहरण कर शादी कर ली थी। पीड़िता के पिता ने थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जब पीड़िता लौटकर आई, तो उक्त घटना की जानकारी दी। पुलिस अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी। कोर्ट ने दोषी पाते हुए सूरज कुमार को उक्त सजा सुनाई।

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