अमरोहा, अक्टूबर 27 -- Amroha News: क्रेडिट कार्ड से निकाले गए 71,977 रुपये वापस करने के बाद दोबारा काटने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक और कार्ड कंपनी को सेवा में कमी का दोषी माना।आयोग ने अधिवक्ता की शिकायत पर दोनों को 71,977 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज समेत लौटाने के आदेश दिए, साथ ही मानसिक एवं आर्थिक क्षति के लिए 15 हजार और वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पूरी धनराशि एक महीने के भीतर अदा करनी होगी। शहर के मोहल्ला बटवाल, दिल्ली गेट निवासी अधिवक्ता उबैद अहमद खां ने जिला उपभोक्ता आयोग में इस बाबत परिवाद दायर किया था। उनके मुताबिक उन्होंने एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लिया था। वह हमेशा देय तिथि से पहले बिल का भुगतान करते थे। आरोप है कि 15 जून 2024 को उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का ऑफर द...