अमरोहा, अगस्त 1 -- Amroha News: स्कूल से घर लौटते समय नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दो दोस्तों को चार-चार साल कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मुकदमे में दोनों दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे। दो अगस्त 2022 की घटना रजबपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। किसान की नाबालिग बेटी स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में देहरी जट गांव निवासी राहुल व बब्लू ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। तहरीर पर रजबपुर थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। बाद में दोनों को जमानत पर रिहाई मिल गई। मुकदमे की सुनवाई एडीजे पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में विचाराधीन थी। अभियोजन पक्ष की ओर...