अमरोहा, अगस्त 13 -- Amroha News: गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में कोर्ट ने दो दोषियों को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दोनों जमानत पर थे। मामला हसनपुर कोतवाली से जुड़ा था। 31 अगस्त 2009 को तत्कालीन इंस्पेक्टर राजन त्यागी ने हसनपुर के मोहल्ला कोट पश्चिमी निवासी पप्पू और कलवा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को कोर्ट ने मुकदमे की अंतिम सुनवाई की, पत्रावली का अवलोकन कर साक्ष्यों के आधार पर पप्पू व कलवा को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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