अमरोहा, जुलाई 2 -- Amroha News: अमरोहा, संवाददाता। धोखाधड़ी व आर्म्स एक्ट के मुकदमे में एडीजे प्रथम की अदालत ने दो दोषियों को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई व 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दोनों दोषी जमानत पर थे। अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया गया। वहीं साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने एक आरोपी को बरी भी किया है। मामला शहर कोतवाली से जुड़ा था। साल 2018 में पुलिस ने डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव पतेई खालसा निवासी धीर सिंह उर्फ धीरा, श्यामपुर निवासी फुरकान तथा बिजनौर जिले के नूरपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी निवासी माहिर हुसैन के खिलाफ अलग-अलग तीन मुकदमे दर्ज किए थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तीनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। बाद में तीनों जमानत पर रिहा हो गए थे। इन मुकदमों की सुनवाई ए...