अंबेडकर नगर, सितम्बर 8 -- Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। युवती को मेकअप के बहाने मरैला के पास बुलाकर प्राणघातक हमला करने के बहुचर्चित मामले में आरोपी की जमानत अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला ने खारिज कर दी। मामला दो माह पूर्व अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है। मालीपुर थाना क्षेत्र के अल्लीपुर कोड़रा निवासनी ज्योति को बीते माह चार जुलाई को बेवाना थाना क्षेत्र के ब्राहिमपुर के मजरे अटंगी निवासी मृत्युंजय पुत्र राम उजागिर गौड़ ने मेकअप के बहाने घर से बुलाया और ख्वाजापुर मरैला के पास जान से मारने की नियत से चाकुओं से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। आनन-फानन में युवती को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। यह भी पढ़ें- युवक की हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज गम्भीर चोट आने के चलते डा. ने पीजीआई सद्दरपु...