अंबेडकर नगर, अगस्त 14 -- Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट, चोरी एवं इक्साइज एक्ट के मामले में नौ दोषियों को अदालत ने दंडित किया। बीते वर्षों में टांडा कोतवाली एवं बेवाना थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। सीजेएम ने मारपीट में दोषी टांडा कोतवाली क्षेत्र के सकरावल निवासी मो. आवेद, परवेज एवं मावूद पुत्रगण मसूद जावेद को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ डेढ़ हजार रुपए जुर्माना, चोरी के माल के साथ पुलिस की गिरफ्त में आए दोषी कस्बा पश्चिम निवासी बदरूद्दीन पुत्र वलिउल्लाह पर ढाई हजार रुपए जुर्माना लगाया। सीजे/जेडी/एफटीसी की अदालत ने 60 इक्साइज एक्ट में दोषी बेवाना थाना क्षेत्र के अहेथिया किशुनीपुर निवासी राजेन्द्र पुत्र मोती को दो हजार रुपए अर्थदंड, इसी अदालत ने मारपीट में दोषी अहेथा निवासी शमा खातून, शखनुमा बानो, रहनुमा बानो एव...