अंबेडकर नगर, अक्टूबर 12 -- Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। उपभोक्ता की सेवा में कमी करने के मामले में जिला विवाद प्रतितोष आयोग की दो सदस्यीय पीठ अध्यक्ष दयाराम एवं सदस्या किरन ने विपक्षी को जिम्मेदार ठहराते हुए दवा की कीमत 12 हजार 40 रुपए मय छह प्रतिशत ब्याज के साथ अदाएगी करने का आदेश दिया है। मामला चार वर्ष पूर्व का है। नगर के महानगर कालोनी निवासी नन्दलाल पांडेय ने पुत्र मायाराम पांडेय ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में आठ फरवरी 2023 को परिवाद दायर कर डा. आरके गोयल विल्डिंग नम्बर आठ दूसरा तल न्यू आर्यानगर गाजियाबाद को विपक्षी बनाया। कहा कि वह वरिष्ठ नागरिक है और इलाज के लिए आजमगढ़ में रहना पड़ता है। विपक्षी द्वारा प्रसारित विज्ञापन को देख कर दवा मंगवाई। प्रसारित विज्ञापन में चक्र बना था और लिखा था कि स्पिन चक्र को छ...