अंबेडकर नगर, सितम्बर 8 -- Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट एवं गोवध निवारण अधिनियम के तीन अपराधों में शामिल सातों दोषियों को अदालत ने अलग-अलग दंड से दंडित किया। जैतपुर, बसखारी एवं कटका थाने में बीते वर्षों में आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। सीजेएम ने जैतपुर थाने में वर्ष-2009 में दर्ज मारपीट के अपराध में भुजगी निवासी रामलगन, प्रमोद कुमार एवं अशोक कुमार को न्यायालय उठने की सजा से दंडित करते हुए छह हजार रुपए जुर्माना लगाया। बसखारी थाने में वर्ष-1999 में दर्ज गोवध निवारण अधिनियम के आरोप में डोडो निवासी अब्दुल वारी पुत्र नबीउल्ला को जेल में बिताई गई अवधि के साथ पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। ग्राम न्यायालय जलालपुर ने कटका थाने में वर्ष-2023 में दर्ज मारपीट के अपराध में अमड़ी चंदनपुर निवासी आरोपी रामहरख प...