अंबेडकर नगर, अक्टूबर 15 -- Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। महिला का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर चार वर्ष तक दुराचार के बहुचर्चित मामले में दोषी को सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम परविन्द कुमार ने 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित करते हुए एक लाख 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। मामला हंसवर थाना क्षेत्र का है। हंसवर थाना क्षेत्र के भूलेपुर निवासी मोहम्बद शाकिब पुत्र इन्तियाज ने कोविड-19 के दौरान वर्ष-2018 में स्थानीय थाना क्षेत्र के महिला के पति से दोस्ती कर ली और उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके घर जाने लगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए जाने पर महिला के मोबाइल पर भी बात करने लगा। यह भी पढ़ें- Bulandsehar News: महिला से दुष्कर्म व वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने पर 10 साल की कैद एक दिन महिला स्नान...