अंबेडकर नगर, जुलाई 30 -- Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। सीजेएम की अदालत ने तीन अलग-अलग मामलों में दो भाई समेत सातों दोषियों को अलग-अलग अर्थदंड से दंडित किया। जलालपुर कोतवाली एवं अकबरपुर कोतवाली में दो दशक पूर्व आपराधिक मुकदमें दर्ज हुए थे। सीजेएम की अदालत ने मारपीट में दोषी कटका थाना क्षेत्र के भियांव सैदपुर निवासी सुभाष निषाद पुत्र रामचरित्र को जुर्म स्वीकृति के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा के साथ चार हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया। आरोपी के विरुद्ध वर्ष-2004 में जलालपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। अकबरपुर कोतवाली में वर्ष-1992 दर्ज घर में घुसकर मारपीट करने के मुकदमें में प्रहलादपट्टी निवासी नन्हे उर्फ राजेश व दिलीप पुत्रगण राममूरत पांडेय, रामशकल एवं लालजी पुत्रगण रामकरन और आनंद पुत्र प्रभुनाथ को तीन हजार रुपए...