अंबेडकर नगर, अक्टूबर 28 -- किशोरी से छेड़खानी के मामले में दो दोषियों को सजा Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। किशोरी से छेड़खानी में दोनों दोषियों को सत्र परीक्षण के दौरान मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार ने साढ़े तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास से दंडित करते हुए प्रत्येक पर आठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला आठ वर्ष पूर्व टांडा कोतवाली क्षेत्र का है। टांडा कोतवाली क्षेत्र में किशोरी के साथ छेड़खानी पांच जुलाई 2004 को स्कूल जाते समय दो युवकों ने किया था। विरोध करने पर जान से मार देने की धमकी भी दिया था। किशोरी की मां की तहरीर पर छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के साथ विवेचक ने रसूलपुर सकरावल गोठ निवासी राजू पुत्र कृपाल चौहान एवं गोलू पुत्र श्याम सुन्दर चौहान के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया...