अंबेडकर नगर, अगस्त 11 -- Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। अधोमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ज्योत्स्ना बंधु के न्यायालय द्वारा विचाराधीन 44 वादों के निर्णय में तेरह लाख सत्रह हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा ये नमूने विगत माह में जनपद के विभिन्न प्रतिष्ठानों से संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया था। खाद्य विश्लेषक की प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में में नमूने अधोमानक/मिथ्याछाप व वा' तत्वयुक्त पाये जाने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ एडीएम वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं में परिवाद पंजीकृत कराया गया था। न्यायालय द्वारा परीक्षण के उपरान्त समस्त प्रकरणों में खाद्य कारोबारकर्ताओ...