अंबेडकर नगर, सितम्बर 25 -- Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। किशोरी से छेड़खानी में दोषी सत्र परीक्षण के दौरान शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार ने चार वर्ष के कठोर कारावास से दंडित करते हुए 10 हजार जुर्माना भी लगाया। मामला चार वर्ष पूर्व इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र का है। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ 18 अगस्त 2022 को उस समय घर में छेड़खानी किया गया था जब वह सो रही थी। घटना के समय उसकी मां घास काटने के लिए गई थी। किशोरी के विरोध करने पर इल्तिफातगंज कस्बे के सलारगढ़ निवासी वकील अहमद पुत्र हबीबुल्लाह ने मारपीट भी किया। मोहल्ले में मुस्लिम की अधिक आबादी होने पर समझौते का दबाव भी बनाया गया। नामजद तहरीर में मुकदमा दर्ज होने के उपरान्त विवेचक ने किशोरी से छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप ...