अंबेडकर नगर, जुलाई 4 -- Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। धोखाधड़ी कर लाखों रुपए की बेशकीमती जमीन मूल खातेदार के स्थान पर दूसरे को खड़ा करके बिक्री कराने में सहयोग देने के चर्चित मामले में आरोपी की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राम विलास सिंह ने खारिज कर दी। मामला तीन वर्ष पूर्व टांडा तहसील क्षेत्र का है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हिथूरी निवासी गुरुदीन प्रसाद गुप्ता के देहान्त के पश्चात उनकी नाम रही भूमिधरी जमीन तीनों पुत्रों जिसमें लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण एवं जगत नारायण के नाम हुई जो घटना समय में ललितपुर में रहते थे। न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में लक्ष्मी नारायण ने कहा कि कई गाटों में स्थित भूमि जुताई-बुवाई पिता के सगे सम्बंधियों द्वारा की जाती है। यह भी पढ़ें- Ambedkar Nagar News: धोखाधड़ी के आरोपी की...