अल्मोड़ा, अक्टूबर 10 -- Almora News: अल्मोड़ा। वाहन दुर्घटना में समझौते के तहत रुपये लेने के बाद कोर्ट से फिर से क्लेम दिलवाने की कोशिश सफल नहीं हो पाई। हादसे में पांव गंवाने वाले व्यक्ति की जिला न्यायाधीश श्रीकान्त पाण्डेय ने याचिका को खारिज कर दिया। वादी ने कोर्ट में एक लाख रुपये मुआवदा दिलाने की गुहार लगाई थी। अधिवक्ता अक्षय जोशी ने बताया कि मामला सितंबर 2024 का है। नौगांव अल्मोड़ा निवासी एक व्यक्ति का कहना था कि वह अपनी मोटरसाइकिल से गरमपानी से काकड़ीघाट की ओर आ रहा था। इसी दौरान छड़ा खैरना के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक केंटर से उनकी भिड़ंत हो गई। इस हादसे में गंभीर रूप से चोटिल होने के कारण उनका दाहिना पैर काटना पड़ा, जिससे वह 75 प्रतिशत स्थायी रूप से विकलांग हो गया।इसके बाद उन्होंने बीमा कंपनी और वाहन स्वामी से मोटर वाहन अधिनियम के...