अल्मोड़ा, अगस्त 14 -- Almora News: अल्मोड़ा। जिला सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडेय की अदालत ने एक जमीन विवाद के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को जेल भेजने या आर्थिक दंड देने के बजाय सदाचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया है। 50 वर्षीय अभियुक्त के साफ सामाजिक रिकॉर्ड और पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए राहत दी है। आदेश के मुताबिक मामला वर्ष 2022 के ग्राम मटेना में जमीन की पैमाइश से जुड़ा हुआ है। वादी अजय शाह खेत का सीमांकन कराने पटवारी के बुलावे पर पहुंचे थे। वहां पहले से मौजूद ग्राम गधौली निवासी धन सिंह ने गाली-गलौज करते हुए उन पर जानलेवा हमला कर दिया और चेहरे पर घूंसा मारकर उन्हें लहुलुहान कर दिया था। इस मामले में पूर्व में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा ने दोनों पक्षों की साक्ष्य और बहस सुनने के बाद अभियुक्त धन सिंह को दोषी मा...