अल्मोड़ा, अगस्त 7 -- Almora News: अल्मोड़ा। सत्र न्यायाधीश श्रीकान्त पाण्डेय की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में अभियुक्त की अपील खारिज की है। अदालत ने निचली कोर्ट की ओर से अभियुक्त को सुनाई गई तीन माह के कारावास और 17.30 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा को बरकरार रखते हुए गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत के मुताबिक देवाल निवासी अभियुक्त निशांत कपूर ने चौघानपाटा निवासी पान सिंह अधिकारी से मित्रवत संबंधों के चलते 16,61,748 रुपये उधार लिए थे। रकम वापसी के लिए अभियुक्त ने जो चेक जारी किए, वे बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गए। विधिक नोटिस भेजे जाने के बावजूद जब रकम नहीं चुकाई गई, तो निचली अदालत में मुकदमा दायर किया गया। यह भी पढ़ें- Pilibhit News: जुर्माना राशि जमा न करने पर अदालत ने भेजा जेल न्यायालय सिविल जज जूडि...