अल्मोड़ा, सितम्बर 25 -- Almora News: अल्मोड़ा। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा ने चेक बाउंस के एक मामले में अभियुक्त को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर दो लाख तिहत्तर हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। परिवादी के अधिवक्ता गजेंद्र सिंह मेहता ने बताया कि मामला मार्च 2025 का है। परिवादी अभिषेक साह निवासी तल्ला कसून अल्मोड़ा ने अभियुक्त विनोद बिष्ट निवासी सरकार की आली तल्ला खोल्टा, अल्मोड़ा के बीच गहरे संबंध थे। अभियुक्त ने अपनी जरूरत बताते हुए 27 मार्च को परिवादी से दो लाख पचास हजार रुपये उधार लिए थे। इसके एवज में कैनरा बैंक शाखा मासी का चेक दिया गया था। बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान न करने पर परिवादी ने न्याय की गुहार ...