अलीगढ़, जुलाई 7 -- Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बरला क्षेत्र में चार साल पहले दहेज के लिए महिला की हत्या के मामले में एडीजे 11 रवीश कुमार अत्री की अदालत ने दोषी पति को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी तरुण वर्मा के अनुसार बरला क्षेत्र के गांव फुसावली निवासी अशोक कुमार ने 17 सितंबर 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उन्होंने अपनी बहन सीमा की शादी 21 अप्रैल 2022 को जवां क्षेत्र के गांव बहादुरपुर निवासी मुकेश कुमार के साथ की थी। इसमें दान-दहेज दिया गया। फिर भी ससुराल पक्ष के लोग संतुष्ट नहीं थे। आएदिन दहेज की मांग को लेकर सीमा से मारपीट करते थे। 15 सितंबर 2022 को उसके पति मुकेश व अन्य लोगों ने दहेज के लिए उसकी फंदा लगाकर हत्या कर दी। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यो...