अलीगढ़, अक्टूबर 13 -- Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। देहलीगेट क्षेत्र में छह साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया ने दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह व रघुवंश शर्मा ने बताया कि देहलीगेट थाने के एसएसआई रहे अकरम की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें कहा था कि 30 जून 2020 को वह क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। तभी पता चला कि एक व्यक्ति का संगठित गिरोह है, जो अन्य सदस्य बाल अपचारी आदि के साथ मिलकर बच्चों को अपहरण करते हैं। फिर फिरौती मांगकर हत्या करने जैसे जघन्य अपराध करके अवैध धन अर्जित करते हैं। इस आधार पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने बाल अपचारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष...