अलीगढ़, सितम्बर 25 -- Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। पालीमुकीमपुर क्षेत्र में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के 12 साल पुराने मामले में एससी-एसटी एक्ट की विशेष अदालत ने चार लोगों को दोषी करार दिया है। सजा सुनाने के लिए 28 सितंबर की तिथि नियत की गई है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सत्यानंद सिंह ने बताया कि पालीमुकीमपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता 15 नवंबर 2014 की शाम को कब्रिस्तान में कंडे पाथने गई थी। वहां गांव के मनीष, सचिन व अंजू पहुंचे और युवती को उठाकर कब्रिस्तान में ले गए। वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अंजू ने हाथ पकड़े और मनीष तमंचा लेकर खड़ा था। मुल्जिमों ने धमकी दी कि यदि किसी को बताया को जान से मार देंगे। इसके बाद धमकी देकर भाग गए। मामले में युवती के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद मनीष, सचिन व अंजू ...