नई दिल्ली, अक्टूबर 23 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने SEM (विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट) के उस नोटिस को चुनौती दी थी, जिसमें उनसे जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए 10,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड भरने और एक जमानतदार (surety) देने के लिए कहा गया था। यह आदेश जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने दिया। इससे एक दिन पहले कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बीते दिन हुई सुनवाई के दौरान नेहा बोरा ने कोर्ट में दलील दी कि नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। गुरुवार को हुई कार्यवाही के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने बोरा और पुलिस के वकील को करीब तीन घंटे सुनने के बाद याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने कहा था कि वह शुक्रवार की...