नई दिल्ली, जुलाई 26 -- High Court News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पति से अधिक वेतन पाने वाली महिला की अंतरिम भरण-पोषण की याचिका को खारिज करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आईटी क्षेत्र में लगातार बढ़ रही प्रतिस्पर्धा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते उपयोग के कारण पति की नौकरी जोखिम में पड़ सकती है। ऐसे में विदेश में रहने की ऊंची लागत को आधार बनाकर अधिक कमाने वाली पत्नी अपने पति से भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती है। यह फैसला न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने महिला द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए सुनाया। महिला ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसने अपने पति से एक लाख रुपये प्रति माह अंतरिम भरण-पोषण की मांग की थी।क्या है मामला? याचिकाकर्ता महि...