आगरा, जुलाई 27 -- Agra News: जानलेवा हमले के मामले में आरोपित भाई विनोद कुमार, भतीजे सौरभ कुमार एवं गौरव निवासी फतेहाबाद को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपियों द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत स्वीकृत करने के आदेश दिए। वादी हरिओम ने थाना फतेहाबाद पर मुकदमा दर्ज करा आरोप था कि तीन नवंबर 24 की सुबह उसके बड़े भाई विनोद एवं उसके पुत्रगण विवादित भूमि को जोत रहे थे। विरोध पर उन्होंने गाली गलौज कर वादी उसकी पत्नी, पुत्री के साथ लाठी-डंडों आदि से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता दिनेश सिंह धाकरे ने तर्क प्रस्तुत किए।

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