आगरा, अक्टूबर 12 -- Agra News: युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती। सार्वजनिक स्थान से हत्या में प्रयुक्त कथित चाकू बरामद कर पुलिस ने बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं दर्शाया। न ही बरामदगी का कोई समय केस डायरी में अंकित किया। हत्या में प्रयुक्त चाकू को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला ही नहीं भेजा। जहां लाश मिली वहां के आसपास के लोगों को पुलिस ने न गवाह बनाया और न ही बयान लिए। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित भाइयों कालू खान उर्फ शारिक, अजहर खान निवासी ताजगंज एवं अमन खान तथा अजहर खान निवासी बिंदा भगत की बगीची को बरी करने के आदेश दिए।वादी किशन सिंह ने थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि उसके घर के पास स्थित मंदिर पर 14 जनवरी 2023 की रात्रि कहासुनी उपरांत झगड़ा होने पर शोर गुल सुन उनका भतीजा वहां गया था। आर...