आगरा, जुलाई 27 -- Agra News: हत्या प्रयास समेत अन्य के मामले में वादी समेत गवाह पूर्व कथन से मुकर गए। अपर जिला जज विराट कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित भूरे सिंह, महाराज सिंह और सुम्मवीर सिंह निवासीगण बाह को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादी सुग्रीव सिंह ने थाना बाह में तहरीर देकर बताया था कि सात जून 2017 को वह अपने पुत्र संदीप के साथ सुबह घर के पास स्थित हनुमान मंदिर पर बैठे थे। उसी दौरान हथियारों से लैस होकर आए आरोपियों ने गाली गलौज की। विरोध पर वादी और उसके पुत्र की हत्या करने के उद्देश्य से उन पर गोली चला गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच बचाव को आई पत्नी और पुत्री के साथ भी मारपीट की। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता सुरेश चंद गौतम ने तर्क दिए।

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