आगरा, अगस्त 31 -- Agra News: हत्या के आरोपी अक्कू उर्फ रिशांक को राहत नहीं मिल सकी है। सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से डीजीसी (फौ.) राधाकृष्ण गुप्ता व अधिवक्ता रामप्रकाश शर्मा, पवन चौधरी ने तर्क दिए। वादी आशीष माहुरा ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसके पड़ोसी का 15 जुलाई को अक्कू व अन्य से झगड़ा हो गया था। उसके बाद आरोपी ने धमकी दी थी। दूसरे दिन वादी के पिता ओमप्रकाश घर से टहलने निकले थे। घर से कुछ दूरी पर पहुंचने पर पीछे से अक्कू ने कार से उनको टक्कर मार दी। इलाज के दौरान वादी के पिता की मृत्यु हो गई।

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