आगरा, जुलाई 30 -- Agra News: सोरों नगर पालिका के चुनाव के दौरान वार्डों में दो या तीन बार मतदान करने वाले मतदाताओं के मत निरस्त होंगे। कोर्ट ने निकाय चुनाव के निर्वाचन अधिकारी को दो या तीन बार मतदान करने वाले मतदाताओं के मत निरस्त कर परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। सोरों नगर पालिका के चुनाव में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अर्चना देवी ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में याचिका दखिल कर वार्डों में दो या तीन बार मतदान करने वाले मतदाताओं के मत निरस्त करने की प्रार्थना की थी। याचिका में मत निरस्त कर दोबारा मतदगणना करने की भी प्रार्थना की गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व पीठासीन अधिकारी रत्नेश कुमार श्रीवास्तव ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद संबंधित निर्वाचन अधिकारी को वार्डों में दो या तीन बार मतदान करने वाले मतदाताओं क...