आगरा, अक्टूबर 11 -- Agra News: सरेराह स्कूटी रोक महिला का बैग लूटने के मामले में आरोपी कुरबान उर्फ टोनी पठान निवासी मघटई जगदीशपुरा को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र विकास गोयल ने दोषी को साढ़े तीन साल की सजा और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी अमन प्रसाद ने वादिया, विवेचक समेत गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादिया आकांक्षा गोयल ने थाना हरीपर्वत में 28 मार्च 2023 को मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि 27 मार्च 2023 को वह स्कूटी से जा रही थी। उसी दौरान ओवरटेक कर अज्ञात बाइक सवारों ने उसकी स्कूटी रुकवाकर आगे रखे काले बैग को छीन कर भाग गए। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी कुरबान एवं दिलशाद को 28 मार्च 23 को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक आई फोन, आधार कार्ड, पैन कार...