आगरा, नवम्बर 5 -- Agra News: रेलवे ट्रैक पर खतरा उत्पन्न करने के उद्देश्य से लकड़ी का टुकड़ा रखने के मामले में आरोपी प्रशांत चौधरी निवासी नगला घनी थाना सादाबाद जिला हाथरस को राहत नहीं मिली है। अपर जिला जज प्रथम शिव कुमार ने आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। अभियोजन की ओर से एडीजीसी आदर्श चौधरी ने तर्क दिए कि आरोपी का अपराध गंभीर है और वह जनमानस व रेलवे व्यवस्था को प्रभावित कर खतरे में डाल सकता था।

रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा वादी प्रियवृत दहिया निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल थाना जीआरपी आगरा फोर्ट को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 17 सितंबर 26 को सुरक्षा नियंत्रण कक्ष से सूचना प्राप्त हुई कि 16 सितंबर 26 को गाड़ी अजमेर आगरा फोर्ट इंटरसिटी के लोको पायलट राजेंद्र सिंह व सहायक लोको पायलट रिभुवन सिंह को आगरा किला...