आगरा, अक्टूबर 17 -- Agra News: मेडिकल स्टोर संचालकों को राहत मिली है। अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत ने मेडिकल स्टोर संचालकों से जुड़े मामले में अंतरिम निषेधाज्ञा की अर्जी आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है। 18 सितंबर 2026 को जारी आदेश में अदालत ने वादी के अंतिम निस्तारण तक वैध लाइसेंस के तहत संचालित दवा कारोबार में नियमों से इतर हस्तक्षेप करने और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के बिना प्रतिष्ठानों को बंद या सील करने पर रोक संबंधी निर्देश दिए हैं। मामला मै. श्री बांके बिहारी मेडिकल स्टोर आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि से संबंधित है। वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष चंद जैन व मनीष कुमार जैन ने कहा था कि वह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और संबंधित नियमों के तहत वैध लाइसेंस लेकर दवाओं का कारोबार कर रहा है। इसमें एरोमैटिक कार्डमम ट...