आगरा, अगस्त 5 -- Agra News: जनपद के अलग-अलग थानों में दर्ज विभिन्न मामलों में सुनवाई करते हुए संबंधित न्यायालयों ने दोषसिद्ध आरोपियों को सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों को अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा। पुलिस के मुताबिक गंजडुंडवारा कोतवाली में वर्ष 2020 में दर्ज हुए मारपीट, एससीएसटी एक्ट के मामले में आरोपी सुनील कुमार, अनिल कुमार, गुरु उर्फ राजगुरु पुत्रगण महाराज सिंह, अजीत कुमार, सुजीत उर्फ सुरजीत पुत्रगण गिरजाशंकर निवासी गण नवादा थाना गंजडुंडवारा को दोषसिद्ध होने पर तीन-तीन वर्ष के कारावास व 18-18 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह भी पढ़ें- दहेज उत्पीड़न में पति व सास-ससुर को तीन-तीन वर्ष की कैद अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भी आरोपियो...