आगरा, अगस्त 15 -- Agra News: शहर कोतवाली में वर्ष 2011 में दर्ज हुए मारपीट के मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध दो आरोपियों का साढ़े ती साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो-दो सौ रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2011 में कासगंज कोतवाली में मारपीट के मामले में शिवराज, जयप्रकाश पुत्रगण परसादीलाल निवासीगण दिहारी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। इसके बाद न्यायालय ने सुनवाई की। दोष सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को साढे तीन साल की सजा, दो-दो सौ रुपये जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भी आरोपी भुगतेंगे। यह भी पढ़ें- Balia News: मारपीट के मामले में पिता-पुत्र को पांच-पांच साल की सजा इसके अलावा कासगंज कोतवाली में ही व...