आगरा, जुलाई 10 -- Agra News: सोरों कोतवाली क्षेत्र में हुई मारपीट के मामले में दोषी आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2001 में सोरों कोतवाली क्षेत्र के बरकुला गांव में मारपीट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। शुक्रवार को न्यायालय में इस मामले में सुनवाई की गई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी महेश पुत्र तुर्रम सिंह निवासी बरकुला थाना सोरों को दोषी पाया। न्यायाधीश ने दोष सिद्ध आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। यह भी पढ़ें- Balrampur News: 21 साल पुराने मारपीट मामले में चार दोषियों को सजा

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