आगरा, अगस्त 3 -- Agra News: ब्लू व्हेल वाटर पार्क में दस साल के बच्चे की डूबने से हुई मौत के मामले में आरोपी संचालक को राहत नहीं मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपित केशव सिंह लोधी निवासी पुरा लोधी बहरामपुर खंदौली द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। अभियोजन की ओर से डीजीसी फौजदारी राधाकृष्ण गुप्ता एवं एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने जमानत का विरोध कर तर्क दिए कि आरोपी का अपराध गंभीर है, जमानत अर्जी खारिज करने की याचना की। वादी राकेश निवासी छोट गुढा बहरामपुर ने थाना खंदौली पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसका दस साल का पुत्र अभि एक जुलाई 26 को कुछ बच्चों के साथ पुरा लोधी स्थित ब्लू व्हेल वाटर पार्क में नहाने आया था। यह भी पढ़ें- Muzaffarpur News: पुलिस की लापरवाही से हत्यारोपित को मिली जमानत जहां वादी के पुत्र की...