आगरा, सितम्बर 5 -- Agra News: अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो ऐक्ट के मामले में पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने आरोपियों पर दुराचार का आरोप लगाया। मगर जिला अस्पताल में अपनी जांच कराने से इनकार कर दिया था। बाद में पीड़िता ने कहा कि आरोपियों ने उसके साथ कुछ नहीं किया था। अदालत ने आरोपित शमशुल उर्फ शमसुद्दीन एवं जावेद निवासी खंदौली को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादी ने थाना खंदौली पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 19 जनवरी 23 को आरोपित उसकी चौदह साल की पुत्री को अपने रिश्तेदार के लड़के के सहयोग से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। यह भी पढ़ें- नाबालिग के अपहरण-दुष्कर्म मामले का आरोपी बरी विवेचना के दौरान आरोपित के रिश्तेदार के लड़के का अपराध में शामिल न होने के कारण पुलिस ने उसका नाम निकाल दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय म...