आगरा, अक्टूबर 12 -- Agra News: बिना तलाक दिए धोखाधड़ी से दूसरा विवाह करने समेत अन्य आरोप में दर्ज मुकदमे में थाना लोहामंडी पुलिस द्वारा लगाई अंतिम आख्या को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहित कुमार प्रसाद ने थानाध्यक्ष लोहामंडी को मुकदमे में अग्रिम विवेचना के आदेश दिए हैं। वादिया निवासी सिर की मंडी ने अधिवक्ता नीरज पाठक के माध्यम से अदालत में अंतिम आख्या (एफआर) के विरुद्ध प्रोटेस्ट पिटीशन (आपत्ति) प्रस्तुत कर कहा कि उसने अपने पति सन्नी एवं अन्य ससुरालीजनों के विरुद्ध उससे बिना तलाक दिए धोखाधड़ी से दूसरा विवाह करने समेत अन्य आरोप में थाना लोहामंडी में 11 मार्च 2026 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि मुकदमे के विवेचक ने पति एवं अन्य के पक्ष में एफआर लगा दाखिल की। उसने एफआर को निरस्त कर अग्रिम विवेचना के आदेश प...