आगरा, अक्टूबर 17 -- Agra News: पूर्व पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरा विवाह करने के मामले में आरोपी उदय सिंह निवासी पश्चिमपुरी सिकंदरा को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी ऐक्ट शिव कुमार ने आरोपी को तीन वर्ष सजा एवं 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी मृत्युंजय सिंह एवं एडीजीसी विजय वर्मा ने वादी समेत छह गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी निखिल कुमार निवासी पुलिस लाइन शाहगंज की बहन ज्योति ने वर्ष 2019 में आरोपी उदय सिंह से कोर्ट मैरिज की थी। आरोपी ने वादी की बहन के पूर्व पति से तलाक के बाद मिले दस लाख रुपये एवं जेवर बहला फुसलाकर ले लिए थे। बहन के एक पुत्र भी हुआ। आरोपी दहेज की मांग के लिए वादी की बहन से मारपीट एवं जाति सूचक कहता था। बहन को बाद में पता चला कि उदय सिंह पहले से शादीशुदा एवं द...