आगरा, जुलाई 27 -- Agra News: षड्यंत्र कर धोखाधड़ी से जमीन बेचने के मामले में आरोपित विजयकांत उर्फ सोपाली निवासी गदपुरा एत्मादपुर को राहत नहीं मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिए। अभियोजन की ओर से डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता एवं एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने जमानत का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किए। वादिया सरिता यादव ने थाना एत्मादपुर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 13 अगस्त 2025 को उन्होंने आरोपित से किसी के माध्यम से दस लाख रुपये की जमीन खरीदकर बैनामा कराया था। बाद में जानकारी मिली कि आरोपित ने उक्त जमीन का किसी दूसरे के नाम पहले से ही बैनामा कर दिया था। आरोपित और वह व्यक्ति आपस में पहले से परिचित हैं। यह भी आरोप है कि दोनों ने धोखाधड़ी कर उन्हें 10 लाख में फिर से जमीन बेच दी। आरोपि...