आगरा, नवम्बर 7 -- Agra News: मंडी समिति के कर्मचारियों पर 200 रुपये की रिश्वत लेने के चार साल पुराने मामले में गवाहों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। पांच गवाह पलट गए। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मृदुल दुबे ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित हरीओम और रोशनलाल को बरी करने के आदेश दिए। वादी जयंत कुमार निवासी नोनारी बुजुर्ग थाना डेरापुर कानपुर देहात ने थाना सैंया में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि वह एक सितंबर 2022 को अपना ट्रक लेकर शिवपुरी मध्य प्रदेश से प्याज भरकर मंडी सिकंदराबाद बुलंदशहर जा रहा था। रात्रि में सैंया टोल प्लाजा के पास खड़ी बोलेरो में सवार व्यक्तियों ने ट्रक रुकवा लिया। अपने को मंडी समिति का कर्मचारी बताया। इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर गाड़ी छोड़ने के बदले 200 रुपये लिए। थाने जाकर बताया तो पुलिस ने मौके पर आ...