आगरा, जुलाई 29 -- Agra News: धोखाधड़ी समेत अन्य आरोप के मामले में आरोपित यदुवीर सिंह को राहत नहीं मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। वहीं अभियोजन की ओर से डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता एवं एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। तर्क दिए कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। वादी शिवम जैन ने थाना एत्मादुद्दौला पर मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि वह अतुल पंपस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि हैं। आरोपित आदि ने आश्वासन दिया कि मिढ़ाकुर में एक कोल्ड स्टोर बनाएंगे। भरोसा कर कोल्ड के नाम से कंपनी बना ली। जिसमें यदुवीर सिंह 24.82 प्रतिशत का हिस्सेदार बना। उसे ही पूरा कार्यभार संभालना था। 19 जून, 2016 को कोल्ड का संचालन शुरू हो गया। सितंबर 2025 में यदुवीर ने रुपयो...