आगरा, अक्टूबर 30 -- Agra News: धोखे से गिरवीनामा की जगह बैनामा कराने एवं एससी-एसटी ऐक्ट समेत अन्य आरोप में महिला समेत चार को अदालत ने तलब किया है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी ऐक्ट की कोर्ट ने आरोपियों को 16 नवंबर 26 को न्यायालय में हाजिर होने के आदेश दिए। वादिया रानी पत्नी गोपी निवासी केशव विहार थाना सिकंदरा ने अधिवक्ता ललित शर्मा व नीरज रावत के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि उसने अपना मकान की रजिस्ट्री विपक्षीगण के पास गिरवी रख उनसे ब्याज पर रकम उधार ली थी। वादिया द्वारा ब्याज सहित समस्त रकम विपक्षियों को अदा कर दी थी। उसके बावजूद विपक्षियों ने फर्जी तरीके से वादिया के मकान की रजिस्ट्री कमलेश नाम की महिला के नाम कर दी थी। 25 सितंबर 22 को विपक्षीगण मकान पर कब्जा करने के लिए वादिया के घर आ धमके। उन्होंने मकान खाली करने के लिए ...