आगरा, अक्टूबर 23 -- Agra News: थाना सैंया के धर्मांतरण के मामले में आरोपित विनीत बेदी निवासी राज विहार कॉलोनी जयपुर को राहत नहीं मिली है। अपर जिला जज प्रथम पुष्कर उपाध्याय ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिए। अभियोजन की ओर से एडीजीसी आदर्श चौधरी ने तर्क दिए कि प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का आरोपित पर आरोप है। थाना सैंया में रौनक ठाकुर ने 23 सितंबर 26 को तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज करा आरोप लगाया था कि गांव जोधापुरा में प्रताप के घर पर जन्म दिन के बहाने महिलाओं और पुरुषों को बुलाकर ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था। विनीत बेदी समेत अन्य आरोपियों ने एक वर्ष पहले प्रताप की मां का भी धर्म परिवर्तन कराया था। पुलिस ने चार आरोपी जेल भेजे थे। अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। विवेचना जारी है और अभी साक्ष...